【 RNI-HIN/2013/51580 】
【 RNI-MPHIN/2009/31101 】
05 Apr 2022
मध्यप्रदेश: गुना जिले में हुए संगीन गुनाह पर अदालत की फ़टकार एक तहसीलदार के किरदार पर कोड़ो की तरह बरसी जी हां वो ही तहसीलदार जो DM के अधीन आता है वो सिविलियन ऑफिसर जिस से बात करने से आम फ़रियादी आरोपी घबराते नही है बानिज़्बत वर्दीधारी कोतवाल के अमूमन हर आम व्यक्ति को जितना ख़ौफ़ एक थाना प्रभारी से सवाल करने पर होता है उतना बेहिचक वो तहसीलदार के सामने होता और हो भी क्योंना क्योंकि तहसीलदार को तो पब्लिक अपने ही बीच का मुखिया मानती है लेकिन कहते है ना एक गंदी मछली पूरे तालाब का पानी गंदा कर सकती है। बहरहाल मामला मासूम की आबरू लूटने का था जिस दर्दीली वारदात की पहली गवाह वो जिंदा खेत की छाती थी जिस पर एक 8 साल की बच्ची की आबरू लूटी गई थी दरअसल 2020 को 13 दिसम्बर की दोहपर एक 8 साल की बच्ची खेत मे ककड़ी तोड़ने गई थी इसी दौरान अरुण बारेला नामक एक युवक आया और बच्ची को जबरजस्ती पकडक़र मक्के के खेत मे ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ बलात्कार किया। बच्ची ने चिल्लाने की कोशिश की तो हवस का अंधे ने उसका गला दबा दिया। दर्द तकलीफ की वजह से बच्ची बेहोश हो गयी। आरोपी बच्ची को बेहोशी की हालत में छोडक़र भाग गया। फिर पास वाले खेत के व्यक्ति ने बच्ची को बेहोश पाया तो उसके माता-पिता को सूचना दी।
जिले के सिरसी इलाके में 8 वर्ष की बच्ची से रेप के आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है। वहीं कोर्ट ने दो महत्वपूर्ण टिप्पणी की। मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश वर्षा शर्मा ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने उसका बचपन भी छीन लिया। पीड़िता समय के साथ शारीरिक क्षति को तो भुला सकती है परन्तु उसके साथ किये गये दुष्कर्म के कारण उसे जो मानसिक आघात लगा है, उसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकती। साथ ही नायब तहसीलदार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि तहसीलदार जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को इतना भी ज्ञान नहीं है कि दुष्कर्म के मामले में बच्ची से आरोपी की पहचान कैसे कराई जाती है।
मामला वर्ष 2020 का है। 13 सितंबर को सिरसी इलाके में एक 8 वर्ष की बच्ची खेत पर खीरा खाने गयी थी। इसी दौरान एक युवक आया और उसे जबरजस्ती पकडक़र मक्के के खेत मे ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ बलात्कार किया। बच्ची ने चिल्लाने की कोशिश की तो उसका गला दबा दिया। इससे बच्ची बेहोश हो गयी। युवक बच्ची को बेहोशी की हालत में छोडक़र भाग गया। किसी पास वालेखेत के व्यक्ति ने बच्ची को देख और उसके माता-पिता को सूचना दी।
बच्ची की मां की रिपोर्ट पर सिरसी थाने में पॉक्सो एक्ट सही बलात्कार की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। विवेचना के बाद पुलिस ने अभियोग पत्र अदालत में पेश किया। लगभग डेढ़ वर्ष चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी अरुण बारेला(22) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
तहसीलदार पर सख्त टिप्पणी
कोर्ट ने मामले में बच्ची से आरोपी की पहचान कराए जाने के विषय मे गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि नायब तहसीलदार जैसे पद पर आसीन इस साक्षी को इतना भी ज्ञान नहीं है कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध होने वाले दुष्कर्म के मामले में छोटी बच्ची से किस प्रकार आरोपी की शिनाख्त कराई जाती है।
बच्ची का बचपन छीन लिया
न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि आरोपी ने अपने दुराशय की पूर्ति के लिये जिस प्रकार एक 8 वर्षीय अल्पायु की बालिका को बलपूर्वक अपने कब्जे में लेकर और एक अकेली असहाय और शारीरिक रूप से अत्यंत कमजोर उक्त बालिका के साथ बर्बरतापूर्वक दुष्कर्म की घटना कारित की। बालिका जो ककडी लेने गई थी, के साथ पशुत्व मानसिकता के साथ अपनी अनैतिक हवस की पूर्ति की। चूंकि पीड़िता, जिसने किशोरावस्था को पूर्णत: प्राप्त भी नहीं किया था, आरोपी ने उसका बचपन भी छीन लिया।
पीड़िता समय के साथ शारीरिक क्षति को तो भुला सकती है परन्तु उसके साथ किये गये दुष्कर्म के कारण उसे जो मानसिक आघात लगा है, उसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकती। जिस प्रकार वर्तमान परिवेश में अवयस्क बालिकाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं कठोर कानून बनने के बावजूद भी निरंतर बढ़ती चली जा रही हैं, आरोपी का उक्त अपराध न केवल बालिका के विरूद्ध बल्कि संपूर्ण समाज के विरुद्ध किया गया अपराध है।
मध्यप्रदेश जुर्मे वारदात गम्भीर अपराध ताज़ा सुर्खियाँ खबरे छूट गयी होत
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