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मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय का आदेश: एक ही थाने में 4-5 वर्ष से अधिक नहीं रह सकेगा कोई कर्मचारी

17 Jan 2021

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मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एक आदेश के बाद मध्यप्रदेश के सभी पुलिसकर्मियों में हड़कंप सा मचा हुआ है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में यह लिखा गया है कि एक ही थाने में किसी भी कर्मचारी की एक पद पर पदस्थापना सामान्य रूप से 4 वर्ष तक ही रह सकती है या अधिकतम 5 साल तक। PHQ ने सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिख जानकारी अपडेट करने को कहा है। साथ ही, 20 फरवरी तक निर्देश का पालन करना जाना अनिवार्य किया है। पत्र में कहा गया है, थानों में सिपाही से लेकर उप निरीक्षक स्तर के कर्मचारी अधिकारियों की पदस्थापना अवधि के संबंध में निर्देश का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।

मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय


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